शिक्षा के अधिकार कानून, 2009 निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश 2024-2025

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निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(C) के अंतर्गत कमज़ोर एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश आवेदन पत्र सत्र 2024-25
आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करने, स्कूल की जानकारी, प्रवेश के नियम, आवेदन एवं सीट की स्थिति
RTE Portal पर उपलब्ध है

आवश्यक सूचना

  • एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो पोर्टल द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा|
  • प्रवेश के समय प्रवेशार्थी का नाम, माता, पिता का नाम, जन्म दिनांक, निवास के ग्राम/ वार्ड की जानकारी का मिलान मूल प्रमाण पत्र से न होने की स्थिति मे सीट आवंटन अमान्य कर दिया जायेगा।
  • आवेदक को आरटीई कोटा के प्रवेश हेतु अशासकीय विधालय में प्रवेश की पात्रता एवं उससे संबंधित निर्धारित दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत न करने की स्थिति मे आवेदक का ऑनलाइन आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।
  • आवेदक अपने ग्राम/वार्ड, पड़ोंस अथवा विस्तारित पड़ोंस मे स्थित स्कूलों की स्कूल आईडी पता पता करनें के लिये क्लिक करें
  • प्रवेशार्थी पूर्व से ही आरटीई अर्न्तगत किसी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन किया है अथवा अध्ययनरत है, तो वह ऑनलाइन आवेदन सत्र 2024-25 हेतु पात्र नही है ।
  • प्रवेश के लिये दिनांक 01.04.2024 की स्थिति में   कक्षा नर्सरी- में न्यूनतम आयु 03 से 04 वर्ष / के.जी.-1 में न्यूनतम आयु 04 से 05 वर्ष / के.जी.-2 में न्यूनतम आयु 05 से 06 वर्ष एवं कक्षा-1 में न्यूनतम आयु 06 से 07 वर्ष है।
A. प्रवेशार्थी का विवरण कृपया संपूर्ण जानकारी केपीटल लेटर मे भरे
B. प्रवेशार्थी के निवास एव संपर्क की जानकारी (पालक के वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के अनुसार)
C. जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता, पिता, अभिभावक की जानकारी अंग्रेजी के केपिटल लेटर में भरे
D. प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेश हेतु आरक्षित श्रेणी(RTE Quota) संवर्गः
E. प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु स्कूल का चयन प्राथमिकता क्रम अनुसार करें :(ग्राम/वार्ड,पड़ोस, विस्तारित पड़ोस में यदि 3  स्कूल हैं, तो न्यूनतम 3  स्कूल का चयन करना अनिवार्य हैं )
स्कूल की प्राथमिकता क्रमांक चयनित स्कूल का स्कूल आईडी * प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल का नाम एवं पता (प्राथमिकता क्रमानुसार ही स्कूल के नाम दर्ज करें)

नोटः- कॉलम  में प्रवेशार्थी के निवास से स्कूल के ग्राम/वार्ड की सीमा का विवरण कोड निम्नानुसार भरा जाये यदि स्कूल छात्र के ग्राम/वार्ड में ही है तो ग्राम/वार्ड लिखें, यदि स्कूल छात्र के ग्राम/वार्ड के पड़ोस के ग्राम/वार्ड मे है तो पड़ोस लिखें, यदि यह स्कूल छात्र के ग्राम/वार्ड के विस्तारित पड़ोस ग्राम/वार्ड मे है तो, विस्तारित पड़ोस लिखें।

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F. आवेदन सत्यापन हेतु अपने निवास जिले के निकटतम जन शिक्षा केंद्र को चुने
बच्चे की फोटो (100 KB, Only .jpg/.jpeg/.png files)*
एड्मिशन कोटा(आरक्षित समूह) से संबन्धित दस्तावेज़ अपलोड करें (500 KB, Only .pdf file)*
मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हॅू कि आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज प्रवेशार्थी का नाम, दिनांक, पिता एवं माता का विवरण, निवास का पता, कैटेगरी तथा आवेदन मे अंकित अन्य समस्त जानकारी शासन द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्रों के अनुसार सही हैं। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पाये जाने की स्थिति के लिये मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। यदि किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी पायी जाति है, तो मेरे बच्चे की आवेदन/सीट आवंटन निरस्त कर दी जाये एवं मेरे विरूद् वैधानिक कार्यवाही के लिये में जिम्मेदार रहूंगा/रहॅूगी। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हॅू कि मेरे द्वारा एक ही आवेदन जमा किया गया है, मुझे ज्ञात है की मेरे द्वारा एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन दिये जाने पर मेरे सभी आवेदन निरस्त कर दिये जाएँ, इस कार्यवाही के लिये में जिम्मेदार रहूंगा/रहॅूगी।  आवेदन करने के पश्चात निर्धारित समय सीमा में सत्यापन नहीं कराने पर आवेदन स्वतः रद्द हो जावेगा। प्रवेश हेतु  निवास, कोटा से सम्बंधित निर्धारित दस्तावेज की मूल प्रति उपलब्ध नहीं करने पर सत्यापन नहीं होगा।सत्यापन उपरांत पात्र होने पर ही लॉटरी प्रक्रिया में सम्मलित किया जायेगा।
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